Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
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Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक सरकार समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है। यह योजना मामूली प्रीमियम पर 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवरेज प्रदान करती है।

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
                                                           Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana kya hai? | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) एक सरकार समर्थित बीमा योजना है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवरेज प्रदान करना है। यह योजना भारत सरकार द्वारा मई 2015 में अपने वित्तीय समावेशन एजेंडे के एक भाग के रूप में शुरू की गई थी। यह अपनी सामर्थ्य और पहुंच के कारण भारत में सबसे लोकप्रिय बीमा योजनाओं में से एक है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ:

PMSBY योजना व्यक्तियों को आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना रुपये की बीमा राशि प्रदान करती है। आकस्मिक मृत्यु या कुल स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख और रु। आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए 1 लाख। इस योजना का प्रीमियम केवल रु. 12 प्रति वर्ष, जो इसे बाजार में सबसे सस्ती बीमा योजनाओं में से एक बनाता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पात्रता मापदंड:

PMSBY योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है। व्यक्ति अपने बैंक खातों के माध्यम से इस योजना में नामांकन कर सकते हैं, और वार्षिक आधार पर उनके खातों से प्रीमियम स्वचालित रूप से काट लिया जाता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नामांकन प्रक्रिया:

PMSBY योजना में नामांकन के लिए, व्यक्ति किसी भी भाग लेने वाले बैंक से संपर्क कर सकते हैं और आवश्यक आवेदन पत्र भर सकते हैं। बैंक तब आवेदन को संसाधित करेगा और व्यक्ति के बैंक खाते से प्रीमियम राशि काट लेगा। योजना के लिए कवरेज की अवधि एक वर्ष है, और व्यक्ति अपनी पॉलिसी को वार्षिक आधार पर नवीनीकृत कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दावा प्रक्रिया:

दुर्घटना की स्थिति में, व्यक्ति या उनके नामांकित व्यक्ति उस बैंक के पास दावा दायर कर सकते हैं जहां पॉलिसी है। बैंक तब दावे को सत्यापित करेगा और इसे प्रसंस्करण के लिए बीमा कंपनी को प्रस्तुत करेगा। बीमा कंपनी तब दावे को संसाधित करेगी और व्यक्ति या उनके नामांकित व्यक्ति को बीमा राशि का भुगतान करेगी।

निष्कर्ष:

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना उन व्यक्तियों के लिए एक उत्कृष्ट बीमा योजना है जो सस्ती दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता कवरेज की तलाश में हैं। इस योजना में नामांकन करना आसान है और यह व्यक्तियों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह अत्यधिक अनुशंसा की जाती है कि सभी पात्र व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस योजना में नामांकन करें।

credit: @YouTheReal

FAQ: अक्सर पूछे गए प्रश्न:

प्रश्न: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) क्या है?

A: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक बीमा योजना है। यह सरकार समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है जो व्यक्तियों को कम लागत वाली आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करती है।

प्रश्न: पीएमएसबीवाई के क्या लाभ हैं?

A: PMSBY के लाभों में रुपये की राशि शामिल है। आकस्मिक मृत्यु या कुल स्थायी विकलांगता के मामले में 2 लाख और रुपये की राशि। आंशिक स्थायी विकलांगता के मामले में 1 लाख।

प्रश्न: पीएमएसबीवाई के लिए कौन पात्र है?

A: 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति PMSBY के लिए पात्र हैं। हालांकि, यह योजना उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास बचत बैंक खाता है और उन्होंने इसमें शामिल होने और प्रीमियम राशि के ऑटो-डेबिट को सक्षम करने के लिए अपनी सहमति दी है।

प्रश्न: पीएमएसबीवाई के लिए प्रीमियम क्या है?

A: PMSBY के लिए प्रीमियम बहुत कम है, और वर्तमान में रुपये पर निर्धारित है। 12 प्रति वर्ष प्रति सदस्य। यह राशि वार्षिक आधार पर ग्राहक के बचत बैंक खाते से ऑटो-डेबिट की जाती है।

प्रश्न: पीएमएसबीवाई के लिए कोई कैसे नामांकन कर सकता है?

उ: व्यक्ति भाग लेने वाले बैंकों के पास उपलब्ध नामांकन-सह-सहमति फॉर्म भरकर या ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से पीएमएसबीवाई के लिए नामांकन कर सकते हैं। यह योजना भाग लेने वाले बैंकों के माध्यम से पेश की जाती है, और व्यक्ति अपने संबंधित बैंकों के माध्यम से नामांकन करना चुन सकते हैं।

प्रश्न: पीएमएसबीवाई के तहत कवरेज कब तक है?

उ: पीएमएसबीवाई के तहत कवरेज एक वर्ष की अवधि के लिए है, और योजना को सालाना नवीनीकृत करना होगा।

प्रश्न: क्या एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पीएमएसबीवाई पॉलिसी हो सकती हैं?

ए: नहीं, एक व्यक्ति के पास केवल एक पीएमएसबीवाई पॉलिसी हो सकती है, भले ही उनके पास विभिन्न बैंकों में कई बचत बैंक खाते हों।

प्रश्न: पीएमएसबीवाई के लिए दावा प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: दुर्घटना की स्थिति में, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी पीएमएसबीवाई योजना के तहत दावा कर सकते हैं। क्लेम प्रक्रिया में निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित क्लेम फॉर्म और सहायक दस्तावेज बैंक या बीमा कंपनी को जमा करना शामिल है।

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